राजधानी में बनी विशेष अदालत ने बुधवार को 11 साल पुराने एक आपराधिक मामले में एक साल की जेल और पांच-पांच सौ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मामला 2 जनवरी 2008 का है तब सिंचाई विभाग श्याेपुर में उपयंत्री केएन पाराशर ग्राम मातासुला में पेट्राेलिंग के लिए गए थे। यहां उन्होंने देखा कि ग्रामीणों ने नहर चालू रखी है। जैसे वह गेट बंद करने लगे तो आरोपी बाबूलाल समेत 100 लोगों ने उन पर हमला कर दिया। तब पाराशर ने बाबूलाल समेत 14 पर बलवा, मारपीट का केस दर्ज करवाया था।
श्योपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में १५ जुलाई 2015 को आरोपियों को एक साल की जेल और जुर्माने की सजा हुई। आरोपियों ने इसी फैसले को राजधानी स्थित विशेष अदालत में चुनाैती दी। जहां बुधवार को विशेष न्यायाधीश सुरेश कुमार सिंह ने आरोपियों को दोषी मानते हुए उनकी सजा बरकरार रखी।