केंद्र सरकार जल्द ही सोशल सिक्योरिटी एंड ग्रैच्युटी नियम में बदलाव करने जा रही है। इस बिल को संशोधन के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। नए नियम के तहत ग्रैच्युटी के लिए निर्धारित 5 साल की लिमिट को कम करके एक साल किया जा सकता है।
अभी ग्रैच्युटी उन्हीं लोगों को मिलती है, जो किसी कंपनी में लगातार पांच साल तक नौकरी करते हैं। 5 साल से पहले नौकरी छोड़ने पर ग्रैच्युटी नहीं मिलती है।